क्रूज़ ड्रग्स मामले में आरोपी आर्यन खान की ज़मानत याचिका पर आज फैसला नहीं हो सका है. अब कल एक बार फिर सुनवाई होगी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए कल 2:30 बजे के बाद का समय दिया है.
आर्यन खान ड्रग्स मामले में आज हाई कोर्ट में तकरीबन 2 घंटे तक सुनवाई चली. आज कोर्ट में शाहरुख खान के बेटे आर्यन की तरफ से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पैरवी कर रहे थे. दूसरी तरफ एनसीबी का पक्ष एएसजी अनिल सिंह ने रखा.
रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि उनके क्लाइंट के पास कुछ नहीं मिला, न ही मेडिकल हुआ जिससे ये पता चले कि उन्होंने ड्रग्स ली थी. अरबाज मर्चेंट के के जूतों से 6 ग्राम चरस मिला है. मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता सिवाय वह मेरे क्लाइंट का दोस्त है. आर्यन के खिलाफ कुछ नहीं मिला है और उन्हें 3 अक्टूबर को अरेस्ट किया गया था. उन्होंने गिरफ्तारी को अवैध बताया. उन्होंने कहा कि चैट में क्या है ये साबित होना बाकी है. इनका केस से कोई लेना-देना नहीं है. इसके बिनाह पर किसी को 20 दिन जेल में नहीं रखा जा सकता.
वकील मुकुल रोहतगी ने बहस के दौरान सवाल खड़ा किया कि अभी तक आर्यन का मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं कराया गया? मुकुल रोहतगी ने बताया कि आर्यन पार्टी में एक गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे और आर्यन का दूसरे आरोपियों (अरबाज मर्चेंट) के साथ कोई संबंध नहीं.
आर्यन के वकील का कहना है कि व्हाट्सऐप चैट का इस केस से कोई लेना देना नहीं है. एनसीबी ये कह रही है कि आर्यन ड्रग्स का सेवन करता था, विदेश के लोगों से उसके संपर्क थे. ये तमाम बातें ट्रायल की हैं, इन बातों को कोर्ट में साबित करना होगा.
आर्यन के वकील ने कहा कि ये मामला बहुत छोटा सा है. इसके पेरेंट्स की वजह से इतना हाइलाइट हो गया. रोहतगी ने कहा कि कानून भी कहता है कि अगर ड्रग्स का कन्जम्पशन भी मिले तो रिहैब ले जाना चाहिए. लोगों को जेल में डालना मंशा नहीं होनी चाहिए. सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री भी सुधार की बात कर रही है.
वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) आर्यन खान की जमानत याचिका के विरोध में अपना जवाब दे चुकी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें कहा गया है कि जांच में आर्यन का इंटरनैशनल ड्रग कनेक्शन सामने आया है. लिंक की जांच के लिए प्रोटोकॉल के मुताबिक, पर्याप्त समय चाहिए.
एनसीबी की तरफ से यह भी कहा गया कि गवाहों के साथ छेड़छाड़ और आर्यन के फरार होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता. ड्रग केस के जांच अधिकारी वीवी सिंह ने कोर्ट में हलफनामा दिया है कि उन्हें शक है कि शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी गवाह प्रभावित कर रही हैं.
एनसीबी ने 2 अक्टूबर को मुंबई के तट से गोवा जा रहे एक क्रूज से मादक पदार्थ जब्त करने के मामले आर्यन खान, मुनमुमन धमेचा और अरबाज मर्चेंट समेत कई अन्य को हिरासत में लिया था. बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. आर्यन खान पर एनडीपीएस कानून के तहत, मादक पदार्थ रखने, उनका इस्तेमाल करने और तस्करी करने का आरोप है. एनसीबी इस मामले में अभी तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.