उत्तराखंड सरकार को चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या को लेकर बड़ी राहत मिली है. बता दें कि पूर्व में कोर्ट ने केदारनाथ धाम के लिए प्रतिदिन 800, बदरीनाथ धाम के लिए 1000, गंगोत्री के लिए 600, यमुनोत्री के लिए 400 श्रद्धालुओं की ही अनुमति दी थी. अब असीमित संख्या में तीार्थयात्री चारधाम यात्रा कर सकेंगे. हाइकोर्ट में आज चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने के मामले में सुनवाई हुई.
सोमवार को महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने कोर्ट में इस प्रकरण पर शीघ्र सुनवाई के लिए प्रार्थना की थी. महाधिवक्ता ने कोर्ट में कहा था कि चारधाम यात्रा समाप्त होने में 40 दिन से कम का समय बचा है. इसलिए जितने भी श्रद्धालु वहां आ रहे हैं, उन्हें दर्शन करने की अनुमति दी जाए.
महाधिवक्ता ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा था कि कोविड को देखते हुए कोर्ट ने पूर्व में चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित की थी. वर्तमान में प्रदेश में कोविड के मामले ना के बराबर आ रहे हैं. इसलिए चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या को बढ़ाया जाए.
महाधिवक्ता ने कहा जो श्रद्धालु ऑनलाइन दर्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वे नहीं आ रहे हैं. इससे स्थानीय लोगों के सामने रोजी-रोजी का संकट खड़ा हो गया है. सरकार की ओर से कहा गया कि कोर्ट के पूर्व के दिशा निर्देशों का हर संभव पालन किया जा रहा.