देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह जारी रिपोर्ट के अनुसार एक दिन में एक लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं. ऐसे में संक्रमण के काबू में लाने के लिए तमाम पाबंदियां लगाई जाने लगी है.
इस बीच विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए लोगों के लिए दिशानिर्देश जारी किया है. इसके अनुसार लोगों को सात दिनों तक अनिवार्य तौर पर होम क्वारंटाइन में रहना होगा. ये नियम 11 जनवरी से अगले आदेश तक लागू होंगे. ‘एट-रिस्क’ देशों की सूची में कुल 19 देश शामिल हैं. यहां के यात्रियों को अतिरिक्त नियमों का पालन करना होगा. इसमें आगमन के बाद टेस्टिंग भी शामिल है. भारत सरकार ने इसकी जानकारी दी है.
‘एट-रिस्क’ देशों की सूची में ब्रिटेन समेत अन्य यूरोपीय देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, घाना, मारिशस, न्यूजीलैंड ,जिंबाब्वे, तंजानिया, हांगकांग, इजरायल, कांगो, इथोपियाष कजाखस्तान, केन्या, नाइजीरिया, ट्यूनेशिया और जाम्बिया शामिल हैं.
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार एट रिस्क श्रेणी वाले देशों से आने वाले यात्रियों को कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल देना होगा। उन्हें हवाई अड्डे पर रिपोर्ट का इंतजार करना होगा. रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें सात दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा. भारत पहुंचने के आठवें दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट करानी होगी.
इसकी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. नेगेटिव आने पर उन्हें अगले सात दिनों तक अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी. हालांकि, यदि कोई पाजिटिव पाया जाता है, तो उसका सैंपल जीनोमिक सिक्वेंसिंग के लिए आगे भेजा जाएगा.
संक्रमित पाए गए लोगों को आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा. उनकी कांटैक्ट ट्रेसिंग सहित निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार इलाज किया जाएगा। इनके संपर्क में आए लोगों को प्रोटोकाल के अनुसार संबंधित राज्य सरकार की निगरानी में होम क्वारंटाइन में रहना होगा. पांच साल से कम उम्र के बच्चों को आने से पहले और बाद में टेस्टिंग में छूट दी गई है.