अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) से भड़काऊ भाषण मामले में कोलकाता पुलिस (Kolkata Police) ने वर्चुअल तरीके से पूछताछ कर रही है। मिथुन चक्रवर्ती पर पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान विवादस्पद बयान देने का आरोप है। मानिकतला में उनके भाषण को लेकर एक एफआईआर (FIR) दर्ज की गई थी।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी नेता और सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती के ‘मारूंगा यहां और लाश गिरेगी श्मशान में’ डायलॉग के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) में पूछताछ हुई. न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की अदालत में वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी सफाई दी.
मिथुन चक्रवर्ती ने इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था और आईपीसी की धारा 504, 505, 153ए, 120बी के तहत उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें जांच में वर्चुअली शामिल होने के लिए कहा था.
मिथुन चक्रवर्ती ने दर्ज मामले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करते हुए फरियाद किया था कि यह उनकी फिल्म का डॉयलॉग है. लोगों को भड़काना उनका उद्देश्य नहीं था. उन्होंने हाईकोर्ट से एफआईआर खारिज करने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि पूछताछ आगे बढ़नी चाहिए और इस प्रकार आज उनसे पूछताछ की जा रही है और बयान दर्ज किया जा रहा है.
बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती के डायलॉग के खिलाफ टीएमसी युवा कांग्रेस नेता की ओर से कोलकाता के मानिकतला थाने में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी. उसमें दावा किया गया था कि 7 मार्च को बीजेपी में शामिल होने के बाद आयोजित रैली में चक्रवर्ती ने “मारबो एकहने लाश पोरबे शोशाने” (तुम्हे मारूंगा तो लाश श्मशान में गिरेगी) और “एक छोबोले चाबी” (सांप के एक दंश से तुम तस्वीर में कैद हो जाओगे) संवाद बोले, जिसकी वजह से राज्य में चुनाव के बाद हिंसा हुई.