मुंबई की लोकल अदालत ने सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख के खिलाफ समन जारी किया है. जानकारी के अनुसार अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मंगलवार को अभिनेता सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड के खिलाफ एक टेलीविजन पत्रकार को कथित रूप से धमकाने और उनका अपमान करने को लेकर समन जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने उन्हें 5 अप्रैल को पेश होने का निर्देश भी दिया है.
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान ने अभिनेता और उनके बॉडीगार्ड के खिलाफ धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत एक समन जारी किया है. पत्रकार अशोक पांडे ने अपनी शिकायत में सलमान खान और नवाज शेख के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की मांग की थी.
ये है पूरा मामला
टीवी पत्रकार अशोक पांडे ने अदालत के समक्ष एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 24 अप्रैल, 2019 को जब वह अंधेरी में यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने अभिनेता को तड़के साइकिल की सवारी करते देखा था. पांडे ने कहा कि अभिनेता के बॉडीगार्ड से अनुमति लेने के बाद, उन्होंने उसे शूट करना शुरू कर दिया.
हालांकि, इससे अभिनेता नाराज हो गए थे, जिन्होंने कथित तौर पर बॉडीगार्ड को उसे पीटने के लिए कहा था. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सलमान खान ने उनके साथ मारपीट की और बाद में उनका फोन छीन लिया. जिसपर पांडे ने बाद में स्थानीय पुलिस से संपर्क किया, जिन्होंने यह कहते हुए उनकी याचिका का निपटारा कर दिया कि कोई अपराध नहीं बनता है. पांडे ने कहा, “कोविड -19 के कारण मामले में देरी हुई, मैं घटना के दिन से ही न्याय के लिए भटक रहा हुं और आखिरकार, मुझे खुशी है कि अदालत ने मेरी शिकायत पर संज्ञान लिया और अभिनेता के खिलाफ समन जारी की.”
अदालत ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि मामले के सबूत और पुलिस की जांच रिपोर्ट आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त है. समन जारी करने से तात्पर्य, किसी व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर महानगर या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत होना है. इसके बाद आरोपी व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश होना पड़ता है.