NCP नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) ने अपने खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High COurt) का दरवाजा खटखटाया है. नवाब मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने ऊपर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस को रद्द करने की मांग की है. उन्होंने याचिका में गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताया है. साथ ही जल्द से जल्द रिहाई की मांग की है.
याचिका में कहा गया है, ‘वे पहले नहीं है, जिसे निशाना बनाया गया है. यह देशभर में चिंतित करने वाला ट्रेंड है, जहां सत्ता में बैठी पार्टी की तरफ से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है.’ मलिक ने मामले में तत्काल रिहाई की मांग की है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि गिरफ्तारी को गैर-कानूनी घोषित किया जाए और मामला रद्द किया जाए.
बता दें कि फिलहाल नवाब मलिक 3 मार्च तक के लिए ईडी की कस्टडी में हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था. उन पर दाऊद इब्राहिम के करीबी दोस्तों से संपत्ति खरीदने का आरोप है. इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में भी ईडी जांच कर रही है.
बुधवार सुबह करीब सात बजे ईडी की टीम ने उनके घर पर छापा मारा था। इसके बाद ईडी उन्हें अपने साथ लेकर आई थी। करीब छह घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. मलिक को धन शोधन से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें तीन मार्च तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया था.
ईडी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ 3 फरवरी को दर्ज NIA की FIR के आधर पर यह कार्रवाई की थी. मलिक के खिलाफ रिमांड में ईडी ने आरोप लगाए थे कि मलिक ने डी-गैंग के सदस्य- हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर कुर्ला में मुनिरा प्लंबर की पैतृक संपत्ति हड़पने की आपराधिक साजिश रची. इस संपत्ति की मौजूदा कीमत 300 करोड़ रुपये है.
ईडी ने आरोप लगाए कि मलिक का पहले ही स्थल पर मौजूद ‘कुर्ला जनरल स्टोर’ पर कब्जा है. इसके बाद उन्होंने सॉलिडस इन्वेस्टेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड पर नियंत्रण किया और स्थल पर किरायदार बन गए. बाद में मलिक ने डी-गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल कर जगह खरीदने की कोशिश की. प्लंबर का कहना है कि उन्होंने केवल अतिक्रमण हटाने के लिए PoA का इस्तेमाल किया था और बिक्री के लिए नहीं.