राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. इस मामले में ए जी पेरारिवलन पिछले 32 साल से जेल में सजा काट रहा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का केंद्र सरकार ने विरोध किया है।
ए जी पेरारीवलन को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उसके आचरण, उसके खराब स्वास्थ्य के बारे में पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसने 30 साल से अधिक समय जेल में बिताया है, हमारा विचार है कि उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
जजों की बेंच ने जमानत के आदेश में कहा कि दोषी ने 30 वर्षों से ज्यादा का वक्त जेल में बिताया है। जिसके चलते हमारा विचार है कि केंद्र के कड़े विरोध के बावजूद वो जमानत पर रिहा होने का हकदार है। कोर्ट ने यह आदेश 2016 में पेरारिवलन द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में पारित किया है।
वहीं पूर्व में मद्रास हाईकोर्ट ने पेरारीवलन की सजा को कम करने की मांग करने वाली एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया गया था। केन्द्र सरकार ने पेरारिवलन की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि इस मामले में राज्यपाल को माफी देने का अधिकार नहीं है। पेरारिवलन ने याचिका में कहा है कि उसकी रिहाई अर्जी लंबे समय से राज्यपाल के पास लंबित है उस पर फैसला नहीं हो रहा। इस याचिका पर कोर्ट अगले माह सुनवाई करेगा।
जमानत याचिका पर कोर्ट ने कहा कि पेरारीवलन फिलहाल पैरोल पर हैं। उन्हें इससे पहले भी तीन बार पैरोल दी जा चुकी है। पीठ ने कहा कि जमानत निचली अदालत की शर्तों के अनुरूप होगी। साथ ही, याचिकाकर्ता को हर महीने के पहले सप्ताह के दौरान जोलारपेट्टई (अपने मूल स्थान) में स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट भी करना होगा।
पेरारिवलन को राजीव गांधी हत्याकांड में फांसी की सजा मिली थी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी मे अत्यधिक देरी होने के आधार पर फांसी की सजा उम्रकैद में तब्दील कर दी थी। 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में हत्या हुई थी. 11 जून 1991 को पेरारिवलन गिरफ्तार हुए. उस पर बम धमाके में काम आई 8 वोल्ट की बैटरी खरीद कर हमले के मास्टरमाइंड शिवरासन को देने का दोष साबित हुआ था.
घटना के समय 19 साल के रहे पेरारिवलन ने जेल में रहने के दौरान अपनी पढ़ाई जारी रखी. उसने अच्छे नंबरों से कई डिग्रियां हासिल की. कोर्ट ने उसे ज़मानत देते हुए इन बातों को भी आदेश में जगह दी है.
एजी पेरारिवलन राजीव गांधी हत्याकांड में सजा काट रहे चार दोषियों में से एक है। राजीव गांधी हत्याकांड में पेरारिवलन के अलावा संतन, मुरुगन और नलिनी दोषी हैं। मुरुगन नलिनी का पति है। तमिलनाडु के श्रीपेरम्बुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान 21 मई 1991 में लिट्टे के आत्मघाती हमले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी।