कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को मुंबई की दिंडोशी सिविल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. फ्लैट्स में अनधिकृत निर्माण गिराए जाने को रोकने के लिए दायर की गई कंगना की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि कंगना ने नियमों का उल्लंघन कर तीन फ्लैट्स का आपस में मर्जर कर लिया. कंगना पर नियमों का गंभीर उल्लंघन करने का आरोप लगा है.
मामले की सुनवाई करते हुए जज एल एस चव्हाण ने आदेश में कहा, ‘कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने शहर के खार इलाके में 16 मंजिला इमारत की पांचवीं मंजिल पर अपने तीन फ्लैट्स को मिला लिया था. ऐसा करते हुए उन्होंने संक एरिया, डक्ट एरिया और आम रास्ते को कवर कर दिया. ये स्वीकृत योजना का गंभीर उल्लंघन है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकार की मंजूरी जरूरी है.’
बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने मार्च 2018 में अभिनेत्री को उनके खार के फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण कार्य के लिए नोटिस जारी किया था. वहीं कंगना ने कोर्ट में याचिका डाल उस कार्रवाई पर रोक की मांग की थी. कंगना ने हाई कोर्ट में तोड़फोड़ को गलत बताते हुए BMC को फटकार लगाई थी. अब उसी मामले में कोर्ट ने कंगना की याचिका को ख़ारिज कर दिया है.
आदेश में स्पष्ट कहा गया कि कंगना ने घर बनाते वक़्त नियमों का उल्लंघन किया है. आदेश में ये भी बताया गया कि कंगना ये साबित नहीं कर पाई कि किस तरह से BMC का नोटिस कानूनी रूप से गलत है. ऐसे में उन्हें किसी भी तरह की राहत नहीं मिली. कोर्ट से मिले इस बड़े झटके के बाद अब कंगना बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) का रुख करने वाली है. कंगना को पूरी उम्मीद है कि वहां उन्हें राहत मिलेगी