काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान (Salman Khan) को राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) ने राहत प्रदान की है. 16 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई में अदालत ने सलमान खान को 6 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था, जिसके खिलाफ उनके वकील ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी. हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ ने अभिनेता के वकील की उस दलील को स्वीकार करते हुए यह रहत प्रदान की है.
सलमान को अब जोधपुर सत्र न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना होगा. आज होने वाली सुनवाई में वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हो सकते हैं. सलमान ने याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने संबंधी निर्देश से छूट दी जाए, जिसे हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने स्वीकार कर लिया है.
सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत के मुताबिक, जोधपुर जिला अदालत ने सलमान खान (Salman Khan) को सीआरपीसी की धारा 437 ए के तहत बेल बॉन्ड भरने का आदेश पिछले साल 14 सितंबर को दिया था और 28 सितंबर को सलमान को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए थे. जिसके बाद कोरोना की वजह से कई बार सुनवाई स्थगित होने के चलते सलमान को हाजिर होने से छूट मिल गई.
22 साल पहले सितंबर 1998 में सलमान खान जोधपुर में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग कर रहे थे. इस दौरान संरक्षित काले हिरण का शिकार किया गया था. साथी कलाकार सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप लगा. सीजेएम ग्रामीण कोर्ट जोधपुर ने कांकणी हिरण शिकार में सलमान खान को दोषी करार दिया. जबकि अन्य सितारों को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया. इस मामले में सलमान पर चार केस दर्ज हुए थे.