कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ((KSRTC) की बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने मोबाइल फोन में स्पीकर पर गाना बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बसों में मोबाइल फोन पर तेज आवाज में गाने बजाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया. कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अधिकारियों को लोगों से बसों में गाने नहीं बजाने और सह यात्रियों को परेशान नहीं करने की अपील करनी चाहिए. यात्रियों को इस संबंध में निर्देशित किया जाना चाहिए.
हाईकोर्ट का यह आदेश कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (KSRTC) की बसों में यात्रा करने वाले पैसेंजर्स पर लागू होगा. यानि अगर आपने राज्य परिवहन की इन बसों में सफर के दौरान मोबाइल स्पीकर पर गाने चलाए, तो आपको बस से उतारा जा सकता है.
दरअसल हाईकोर्ट में दायर रिट पिटीशऩ में बसों के अंदर मोबाइल फोन की तेज आवाज के चलते अन्य यात्रियों को होने वाली परेशानी का हवाला देकर बसों में मोबाइल स्पीकर पर सॉन्ग चलाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी. इस याचिका पर विचार करते हुए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे बसों में सफर कर रहे लोगों से मोबाइल स्पीकर पर तेज आवाज में गाने नहीं चलाने की अपील करें, ताकि बस में यात्रा कर रहे अन्य लोगों को इससे परेशानी न हो.