दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से तगड़ा झटका दिया है. सीबीआई कोर्ट ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है. वहीं, 13 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था.
इससे पहले यानी 13 जून तक सत्येंद्र जैन ईडी की हिरासत में थे. सत्येंद्र जैन को ईडी निदेशालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 30 मई को गिरफ्तार किया था और इसके बाद 31 मई को ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को ईडी की हिरासत में भेज दिया था. इसके बाद सत्येंद्र जैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी भी दायर की थी, जिस पर सुनवाई हुई थी.
सीबीआई ने जैन, उनकी पत्नी और अन्य पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप लगाया है. 31 मार्च को, ईडी ने अस्थायी रूप से मंत्री के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया. ईडी ने 6 जून को जैन, उनकी पत्नी और उनके सहयोगियों के कई स्थानों पर छापे मारे, जिन्होंने या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता की थी या मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रियाओं में भाग लिया था.
इससे पहले सत्येंद्र जैन मामले में ईडी ने दिल्ली में आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई. सूत्रों के मुताबिक सत्येंद्र जैन के कुछ सहयोगियों पर छापेमारी की गई है. हाल में ही ED ने इस मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के यहां छापेमारी की थी. उस वक्त कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी. जिसमें प्रकाश ज्वैलर के यहां 2.23 करोड़ कैश मिला था. इसके अलावा वैभव जैन के यहां 41.5 लाख कैश 133 सोने के सिक्के मिले थे. ईडी को इस मामले में छापेमारी के दौरान प्रूडेंस स्कूल के चेयरमैन जी एस मथारू के यहां 20 लाख कैश मिला था.