सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) द्वारा सिनेमा हॉल और थियेटरों को ज्यादा क्षमता के साथ खोलने की इजाजत देने के बाद इसके लिए अनुपालन नियम (SOP) जारी किए हैं. इसके मुताबिक सिनेमा हॉल और थिएटर 100 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं लेकिन सिनेमा हॉल या थिएटर के अंदर और बाहर कॉमन एरिया में भीड़ से निपटने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने और कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं.
देशभर में कोरोना वायरस के चलते बीते साल की शुरुआत में सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया था। जिससे सिनेमाघर संचालकों को खासा नुकसान हुआ था। हालांकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद सिनेमाघरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोला गया था। लेकिन अब खबर है कि सिनेमाघरों को पूरी तरह से खोलने का निर्णय लिया गया है। SOP के मुताबिक, हाल, वेटिंग रूम और कॉमन एरिया यहां तक कि सिनेमा हॉल या थिएटर के बाहर भी हमेशा लोगों के बीच 6 फीट की शारीरिक दूरी रखना अनिवार्य होगा.
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि देश में 1 फरवरी से सिनेमा हॉल को 100% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी जा रही है। साथ ही सिनेमा हॉल में covid 19 संबंधित सभी दिशानिर्देशों का पालन भी किया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित कर रही है।
Starting Feb 1, full occupancy will be allowed in cinema halls while following all COVID-related protocols. Online booking of tickets will be encouraged. Detailed guidelines have been released today: Union Minister of Information and Broadcasting, Prakash Javadekar
दो शो के बीच में थोड़ा समय रखा जाएगा, जिससे एकदम से भीड़ ना हो। हॉल के अंदर प्रवेश करने वालों को फेसकवर शील्ड या फेस मास्क पूरे समय तक पहनना अनिवार्य होगा. हॉल के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट और कॉमन एरिया में टच फ्री मोड में हैंड सैनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा. सिनेमा देखने के लिए आने वाले लोगों को टिश्यू पेपर या रुमाल अपने चेहरे खासकर मुंह और नाक पर रखना होगा और यहां-वहां टिश्यू पेपर नहीं फेंकना होगा.
दिशा-निर्देश के मुताबिक, सिनेमा हॉल के अंदर या बाहर लोगों के थूकने पर प्रतिबंध होगा और आरोग्य सेतु एप फोन में रखना अनिवार्य होगा. सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और थिएटर को हरेक शो के बाद सैनेटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं. SOP में कहा गया है कि लोगों को जागरूक करने के लिए सिनेमा हॉल प्रबंधकों को ‘क्या करें, क्या न करें’ के पोस्टर जगह-जगह चिपकाने होंगे.