दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट और विमान में कोविड प्रोटोकॉल का पालन ना करने वाले हवाई यात्रियों से सख्ती बरतने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने हवाई उड़ान के दौरान यात्रियों के मास्क ठीक से ना पहनने पर भारी जुर्माना लगाने की बात कही है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले यात्री को विमान से ही उतार दिया जाए।
हवाई यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने शुक्रवार को फ्लाइट और हवाई अड्डों पर मास्क पहनने का नियम सख्ती से लागू करने की ये बात कही है।
दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हवाई अड्डों और विमानों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उल्लंघन करने वालों को एयरपोर्ट से बाहन करने और फ्लाइट से उतारने देने जैसे एक्शन भी लिए जाने चाहिए।
कोर्ट ने कहा, एयरलाइंस यह निश्चित करें कि आदेश का सख्ती से पालन किया जाए। ऐसे में DGCA को अलग से एक गाइडलाइन भी जारी करनी चाहिए। ये गाइडलाइन एयरपोर्ट अधिकारियों, प्लेन में मौजूद स्टाफ, कैप्टन, पायलट्स को भेजी जाए। इसमें उन पैसेंजर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा जाए जो हाईजीन और प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे है। ऐसे यात्रियों को नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जाए।
एसीजे ने कहा कि मास्क के पीछे का विचार कोविड के जोखिम को कम करना है। यात्री कुछ खाते या पीते समय अपना मास्क उतार सकते हैं लेकिन बेवजह बिना मास्क के एयरपोर्ट पर घूमेंगे या फ्लाइट में ऐसा करेंगे तो ये ठीक नहीं है।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वो इन सब पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ की नियुक्ति करने पर विचार करे। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने देखा है कि लोग मास्क नहीं पहनते हैं। इसे सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। कार्यवाहक सीजे विपिन सांघी ने कहा, ‘हम यही कहने जा रहे हैं। मास्क तो होना ही चाहिए।’