सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम छात्राओं पर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया है। बेंच में शामिल दोनों जजों की राय अलग अलग है। जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन को सही ठहराया है। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद कर दिया।
जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि मुझे लगता है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले पर गलत रास्ता चुना है। वहीं जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि हमारे विचार अलग है, जिसके कारण लंबे समय से इस विवाद के फैसले का इंतजार करने वाले निराशा हाथ लगी है। इसके बाद अब इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया गया है, जो बड़ी बेंच का गठन करेंगे। इसके कारण इसके फैसले के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा।
कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था।
इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद पर सुनवाई को टालने की भी याचिका दायर की गई थी, जिसमें कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाया था।
इस मामले पर बात करते हुए याचिकाकर्ता पक्ष के वकील आफताब अली खान ने कहा कि आज का फैसला एक बंटा हुआ फैसला है। जिसे देखते हुए बेंच ने इसे बड़ी बेंच को रेफर कर दिया है। वकील वरूण सिन्हा ने कहा, “अभी हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा क्योंकि एक जज ने याचिका को खारिज किया है और दूसरे ने उसे खारिज नहीं किया है। अब हाईकोर्ट का फैसला तब तक जारी रहेगा जब तक किसी बड़े बेंच का फैसला नहीं आ जाता है।”
गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें स्कूल-कॉलेजों में यूनिफॉर्म के राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया गया था। हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ताओं ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की दलील दी थी। जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि स्कूल-कॉलेज में अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है।