देश में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है. कोरोना की रुकी हुई रफ्तार से कई नियम हटाए जा चुके हैं. इसी बीच केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित एडवाइजरी जारी की है.
रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 14 फरवरी से देश में आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए कोविड-19 दिशानिर्देश जारी किए हैं. नई एडवाइजरी के अनुसार अब विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्टों पर कोविड-19 जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद सात दिनों की अनिवार्य आइसोलेशन की आवश्यकता नहीं होगी.
केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक सभी यात्री आगमन के बाद 14 दिनों तक खुद अपने स्वास्थ्य की मानीटरिंग करेंगे. यदि यात्रियों में स्व-स्वास्थ्य की निगरानी के दौरान कोविड-19 के संकेत नजर आते हैं तो वे तुरंत आइसोलेट हो जाएंगे. साथ ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को रिपोर्ट करेंगे या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर (1075)/राज्य हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस 14 फरवरी से प्रभावी होगी.
गाइडलाइन के मुताबिक यात्रा शुरू करने के 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अपलोड करने की अनिवार्यता के अलावा यात्री अपना पूर्ण टीकाकरण का प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं। यही नहीं सरकार ने उच्च ओमिक्रोन केस लोड वाले विभिन्न देशों के लिए ‘एट रिस्क’ मार्किंग को भी हटा दिया है।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक स्पष्ट है कि अब जोखिम वाले देशों और अन्य देशों से आने वालों के बीच कोई फर्क नहीं रहेगा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक संबंधित एयरलाइंस एवं ट्रेवल एजेंसियों को यात्रियों को टिकट देने के साथ ही भारत में जारी कोरोना प्रोटोकाल से संबंधित नियमों की जानकारी देनी होगी. विमान में सवार होने वाले यात्रियों को मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा. यात्रा के दौरान किसी यात्री में लक्षण नजर आने पर उसे निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार आइसोलेट करना होगा.