मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को अभी जेल में ही रहना होगा. राउज एवेन्यू कोर्ट उनकी जमानत अर्जी पर 18 जून को फैसला देगी. जैन को मनी लॉड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया है.
विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने ईडी के साथ ही जैन की दलीलों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम कानून की आपराधिक धाराओं के तहत जैन को हिरासत में लिया था. वह अभी न्यायिक हिरासत में हैं.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ही आय से अधिक सम्पति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था. सुनवाई के दौरान ईडी ने हैरान कर देने वाला दावा भी किया. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने कहा कि सवाल पूछे जाने के दौरान सत्येंद्र जैन ने कहा है कि उनको कोविड हुआ था, जिसकी वजह से अब उनकी याददाश्त चली गई है.
जैन से ED ने हवाला के पैसों के बारे में पूछा था. हवाला से पैसा पाने वाले ट्रस्ट से सत्येंद्र का क्या कनेक्शन है, वे उसके सदस्य क्यों है? इन सवालों के जवाब में जैन ने याददाश्त जाने की बात कही थी.
30 मई को हुई थी गिरफ्तारी
कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत नहीं मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. सत्येंद्र जैन आज यानी 13 जून तक ईडी की हिरासत में थे. सत्येंद्र जैन को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 30 मई को गिरफ्तार किया था और इसके बाद 31 मई को ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को ईडी की हिरासत में भेज दिया था.