मनरेगा घोटाला और मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल को झारखंड सरकार ने तत्काल प्रभाव से खान और उद्योग सचिव के पद से निलंबित कर दिया है. झारखंड के कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है. जारी अधिसूचना में ED द्वारा PMLA 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी का उल्लेख किया गया है.
इससे पहले झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय ने खूंटी में मनरेगा निधि के कथित गबन और अन्य आरोपों से जुड़ी धन शोधन जांच में लगातार 2 दिनों की पूछताछ के बाद बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था.
पूजा सिंघल की सीए सुमन कुमार के घर से ईडी ने 17.49 करोड़ रुपये बरामद किए थे. सीएम सुमन कुमार का कहना था कि यह पैसा पूजा सिंघल का है. हाल ही में सुमन ने तीन करोड़ रुपए पूजा के पति को कैश में दिया था. साथ ही पूजा सिंघल के घूस लेने का भी खुलासा हुआ है. ईडी के मुताबिक, आईएएस अफसर पूजा सिंघल पर एक चश्मदीद ने दावा किया कि उसने कई बार उनको (पूजा) घूस दिया था और घूस की रकम का इस्तेमाल पूजा के पति पल्स हॉस्पिटल में हुआ है.
निलंबन अवधि में भत्ता मिलता रहेगा
बता दें, पूजा सिंघल उद्योग विभाग की सचिव होने के साथ उनके पास खान एवं भूतत्व विभाग सचिव एवं जेएसएमडीसी की प्रबंध निदेशक थीं. कार्मिक विभाग के ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पूजा सिंघल को निलंबन अवधि तक जीवन निर्वहन भत्ता मिलता रहेगा.
सिंघल पांच दिन की रिमांड पर
ईडी ने पूजा सिंघल को गुरुवार से पांच दिनों के रिमांड पर लिया है. उनसे रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ की जा रही है. उनके पति अभिषेक झा को भी लगातार चौथे दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया है. ईडी ने कोर्ट से दरख्वास्त कर सिंघल के सीए सुमन कुमार सिंह की रिमांड अवधि और पांच दिनों के लिए बढ़ायी है.
जानकारी के मुताबिक, पांच दिनों की रिमांड के दौरान पूजा सिंघल को रोज़ाना अपने अधिवक्ता और उनके किसी एक परिजन से मिलने की छूट रहेगी. वहीं पूछताछ के दौरान एक महिला अधिकारी भी मौजूद रहेंगी. रिमांड अवधि ख़त्म होने के बाद जांच एजेंसी इन्हें दोबारा न्यायालय में पेश करेगी.