मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है. विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने यह आदेश ईडी की उस याचिका पर दिया जिसमें सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी. अदालत ने कहा कि अस्पताल में भर्ती होने के कारण हिरासत में होने के बावजूद उन्हें न तो पेश किया गया और न ही वो एक बार भी अदालत पहुंचे.
ईडी ने 57 वर्षीय जैन को 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. इससे पहले अप्रैल महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की थी। इसमें अकिंचन डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की संपत्तियां शामिल थीं.
सत्येंद्र जैन के अस्पताल में भर्ती होने के बारे में बताए जाने के बाद कोर्ट ने ईडी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिन में बाद में जैन की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था. ऑक्सीजन का स्तर गिरने के बाद उन्हें पिछले सप्ताह दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जज ने ईडी की याचिका पर दलीलें सुनीं और जैन की न्यायिक हिरासत और 14 दिनों के लिए बढ़ा दी.