मनपा आयुक्त डॉ विपिन शर्मा ने निकाला नोटिफिकेशन
ठाणे-कोलशेत एयरफोर्स की सिमा से 100 मीटर क्षेत्र में अब कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकता. क्योंकि अब यदि कोई भी 100 मीटर के अंदर कंस्ट्रक्शन करता है तो उसे पहले एयरफोर्स की अनुमति लेना होगा. इस प्रकार नोटिफिकेशन मनपा आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा ने निकाला है.मिली जानकारी के अनुसार ठाणे एयरफोर्स के माध्यम से इस संदर्भ में नोटोफिकेशन निकालने की विनंती पत्र आयुक्त को दिया गया था. जिसके बाद आयुक्त ने पत्र को संज्ञान में लेते हुए उक्त महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन निकाला है. इस नए नोटिफिकेशन से भले ही भविष्य में 100 मीटर के क्षेत्र तक नया निर्माण कार्य नहीं हो सकता है. लेकिन इसके पूर्व बने अधिकृत और अनाधिकृत निर्माण का प्रश्न जस-का-तस रह गया है.
ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोलशेत एयरफोर्स के 100 मीटर परिक्षेत्र में निर्माण कार्य का प्रश्न पिछले कई वर्षों से प्रलंबित था. इस मुद्दे को लेकर कई बार मनपा प्रशासन को भी सवालों के घेरे में खड़ा होना पड़ा था. इतना ही नहीं दो साल पहले एयर फोर्स स्टेशन परिसर में 11 गगनचुंबी निर्माण कार्य को करने की अनुमति देने का आरोप भी मनपा प्रशासन पर लग चूका है. इतना ही नहीं मनपा प्रशासन पर यह भी आरोप लगा था कि सीआरएमजेड सहित वन विभाग, खारलैंड विभाग और अग्निशमन विभाग के बिना एनओसी प्रमाणपत्र के नेशनल बिल्डिंग कोड आफ कंडक्ट को दरकिनार कर मनपा ने एक बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए उसे करीब 43 हजार 952 चौरस मीटर भूखंड पर अर्थात तक़रीबन 11 एकड़ की भूमि पर ईमारत बनाने की अनुमति दे दिया था. इसे लेकर कई जन प्रतिनिधियों ने मनपा प्रशासन को सवालों के घेरे में था.
अब एयरफोर्स का एनओसी लेना होगा अनिवार्य
अब फिर से 6 फरवरी को नया पत्र एयरफोर्स की तरफ से मनपा आयुक्त को दिया गया था. जिसमें एयरफोर्स ने नया नोटिफिकेशन निकालने का निवेदन आयुक्त से किया था. जिसके उपरांत आयुक्त डॉ विपिन शर्मा ने नया नोटिफिकेशन निकाला है. जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि एयरफोर्स स्टेशन के आसपास 100 मीटर की सिमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार कंस्ट्रक्शन अथवा स्ट्रक्चर खड़ा करने, वृक्ष लगाने अतः अन्य कोई भी काम करने से पूर्व एयरफोर्स की एनओसी लेना अनिवार्य है. साथ ही नोटिफिकेशन में प्लान भी दर्शाया गया है.