हरियाणा (Haryana) में कोरोना की दूसरी लहर के कारण कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। हालांकि अब नए मामलों में कमी देखने को मिली है। रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। साथ ही टीकाकरण अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद सरकार ने कई अहम ढील के साथ लाकडाउन की अवधि एक सप्ताह तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) और गृह मंत्री अनिल विज (Anil Vij) के आदेश पर मुख्य सचिव विजयवर्धन ने लाकडाउन 14 जून को सुबह पांच बजे तक बढ़ाने के आदेश जारी किया हैं। दुकान, मॉल, रेस्टोरेंट, बार और धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन उन्हें इस दौरान कई तरह के नियम और शर्तों का पालन करना पड़ेगा।
इस दौरान दुकानें खोलने के समय में बदलाव किया गया है। अब दुकानदार सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक अपनी दुकानें खोल सकेंगे, लेकिन उन्हें कोरोना प्रोटोकाल का अनुपालन करना होगा। सभी दुकानें तारीख के हिसाब से ओड-ईवन आधार पर खुलेंगी। एक दिन ओड तो दूसरे दिन ईवन नंबर की दुकानें खोलने के आदेश जारी किए गए हैं।
सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक, क्लब हाउस, रेस्टोरेंट और गोल्फ क्लब के बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का फालन करना होगा। खाने-पीने की वस्तुओं की होम डिलीवरी का समय रात 10 बजे तक रखा गया है।
धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति भी सरकार ने दी है, लेकिन एक बार में 21 से ज्यादा व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल पर जमा नहीं हो सकेंगे. सरकार ने कारपोरेट दफ्तर भी कर्मचारियों की 50 फीसद हाजिरी के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। शादी समारोह, दाह संस्कार और श्राद्ध में अधिकमत 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है।