मनपा ने दी दिवाली पर सिर्फ दो घंटे की अनुमति
रात 8 से 10 बजे तक ही फोड़ सकते हैं पटाखे
कम ध्वनि के पटाखे, अनार और फुलझड़ी की मोहलत
मुंबई-कोरोना काल के बीच प्रदूषण को लेकर दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए मुंबई मनपा ने लोगों को सिर्फ दो घंटे की मोहलत दी है. मनपा द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार कम ध्वनि वाले पटाखों के साथ अनार और फुलझड़ी जैसे पटाखे ही जलाने की मंजूरी दी जा रही है. ध्यान रहे कि मनपा ने 30 नवंबर तक अपनी सीमा में पटाखों पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है।
इसके तहत निजी या सार्वजनिक स्थानों पर धूम्र प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कोई भी पटाखे नहीं जलाए जा सकते। यही नहीं मनपा ने आतिशबाजी शो आयोजित करने के लिए होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी प्रतिबंध लगाया है। मनपा के अनुसार सिर्फ ‘फुलझड़ी’ और ‘अनार’ जैसे ध्वनि रहित पटाखों का केवल दिवाली की रात 8 बजे से 10 बजे के बीच उपयोग किया जा सकता है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उन शहरों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जहां हवा की गुणवत्ता खराब है. इसके मद्देनजर दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। त्योहारी मौसम और कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच एनजीटी ने पटाखे पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. इसी के आलोक में महाराष्ट्र सरकार ने भी दिवाली के दौरान कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. सरकार ने नागरिकों से प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पटाखे फोड़ने से बचने का आग्रह किया है। जबकि मुंबई मनपा ने घोषणा की है कि वह शहर में सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने पर बैन लगाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा।