ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी विवाद (Gyanvapi Dispute) पर मंगलवार को वाराणसी जिला अदालत (Varanasi District Court) में सुनवाई हुई. आज की सुनवाई में जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली तारीख दी है. अब 26 मई को वाराणसी की जिला अदालत में अगली सुनवाई होगी. 26 मई को ऑर्डर 7/11 पर सुनवाई होगी. इस बीच पक्षों से सर्वे पर कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर आपत्ति मांगी है.
सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष कr ऑर्डर 7, रूल 11 (मेंटनेबिलिटी) याचिका पर 26 मई को सुनवाई होगी. कोर्ट ने दोनों पक्षों को आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है.
बता दें कि, सेशंस कोर्ट से ट्रासंफर होने के बाद सोमवार को पहली बार वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है. सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में दोनों पक्षों के वकील समेत 23 लोग मौजूद रहे थे. 23 लोगों में 4 याचिकाकर्ता भी कोर्ट रूम में थे.
सोमवार को सुनवाई के दौरान जज ने सभी पक्षों के आवेदन के बारे में जानकारी ली थी. मुस्लिम पक्ष के ऑर्डर 7, रूल 11 (मेंटनेबिलिटी) आवेदन के बारे में भी सुना. कमीशन की रिपोर्ट के बारे में भी पता किया. जिला जज ए के विश्वेश की अदालत ने सोमवार को इस बात को लेकर अपना फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रखा था कि किस मामले पर पहले सुनवाई होगी.
वहीं आज सुनवाई के दौरान कुल 32 लोग कोर्ट रूम में मौजूद रहे. आज जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली तारीख दी है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है. अब 26 मई को अगली सुनवाई होगी.