नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से 3 हफ्ते में काउंटर एफीडेविट मांगा है और इसके चलते उनकी जमानत याचिक पर फैसला नहीं हो सका है. कोर्ट ने 17 अक्टूबर को जमानत अर्जी सुनवाई के लिए हलफनामा पेश करने का आदेश दिया है.
जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में गुरुवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. मामले में सीनियर एडवोकेट जीएस चतुर्वेदी और अधिवक्ता अमृता राय मिश्रा ने पक्ष रखा. बता दें कि श्रीकांत त्यागी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. उन्हें तीन मुकदमों में सेशन कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है. बता दें कि एक महिला से बदसलूकी के मामले में श्रीकांत त्यागी जेल में बंद हैं.
मालूम हो कि श्रीकांत त्यागी का 5 अगस्त को महिला से गाली-गलौज करने का वीडियो वायरल हुआ था. मामले के तूल पकड़ते ही पुलिस ने केस दर्ज किया था. यह मामला तब ज्यादा सुर्खियों में आया, जब खुद गौतमबुद्ध नगर के सांसद डॉ महेश शर्मा इस मामले को लेकर सोसायटी पहुंचे और लखनऊ फोन करके पुलिस कमिश्नर की शिकायत कर डाली.
वीडियो वायरल होने के बाद से ही आरोपी फरार हो गया था, जिसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर 25 हजार का इनाम भी घोषित किया था. पुलिस की 12 टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई थीं. आरोपी को बाद में मेरठ से गिरफ्तार किया गया था. श्रीकांत त्यागी के पक्ष में सोसाइटी में घुसे 6 युवकों समेत कुल 8 लोगों को जिला कोर्ट ने पहले ही जमानत दे दी थी. इस मामले में कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने श्रीकांत त्यागी के अलावा उसके साथी राहुल पर भी गैंगस्टर की कार्रवाई की थी.