मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में उगाही के आरोप लगने के बाद एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है.
उगाही के आरोपों की मुंबई पुलिस द्वारा जांच शुरू किए जाने के बाद एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. इस बीच वानखेड़े ने गुरुवार को बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की. लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया. दरअसल, कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि अगर एनसीबी अधिकारी को गिरफ्तार किया जाएगा तो उससे 72 घंटे यानी तीन दिन पहले ही उन्हें इस बारे में सूचना दी जाएगी.
समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दायर करके अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी. साथ ही, एनसीबी अधिकारी ने कहा था कि यदि उनके खिलाफ जांच की जाती है तो वह जांच केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) करे. इस समय मुंबई पुलिस उनके खिलाफ जांच कर रही है.
वानखेड़े ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि, उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाए. गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान समीर वानखेड़े ने कहा, ‘मेरा कानून मेरे बचाव में आएगा.’ समीर वानखेड़े ने कहा, ‘यदि वे मुझे गिरफ्तार करेंगे, जो वे करेंगे, तो मेरा कानून मेरे बचाव में आएगा. मैं ड्रग पैडलर नहीं हूं. मैं एक जोनल इंचार्ज हूं.’
हाई कोर्ट में गुरुवार दोपहर हुई सुनवाई में महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके पास समीर वानखेड़े के खिलाफ चार अलग-अलग याचिकाएं हैं. वानखेड़े के खिलाफ एसीपी लेवल अधिकारी जांच कर रहे हैं. यह जांच अभी हाल ही में शुरू हुई है. हमने वानखेड़े के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की है. . ऐसे में यह एप्लीकेशन अभी शुरुआती स्टेज पर ही है. वहीं, कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि अगर एनसीबी अधिकारी को गिरफ्तार किया जाएगा तो उससे 72 घंटे यानी तीन दिन पहले उन्हें इस बारे में सूचना दी जाएगी.
बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक-एक कर वानखेड़े पर कई आरोप लगाए हैं, जिनमें बड़ी हस्तियों से उगाही का आरोप भी शामिल है. भ्रष्टाचार से जुड़े चार मामलों में मुंबई पुलिस ने वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. इसके बाद से यह आशंका थी कि वानखेड़े को मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर सकती है. मुंबई पुलिस ने वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्यों वाली एक टीम का भी गठन कर दिया है जो, सारे मामलों की जांच करेगी.
समीर वानखेड़े पर यह भी आरोप है कि मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन को छोड़ने के एवज में 25 करोड़ की डील पर बातचीत जारी थी. आर्यन केस में स्वतंत्र गवाह प्रभाकर साइल ने बीते दिनों हलफनामे में यह दावा किया था कि आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ की डील हो रही थी, जिसमें 18 करोड़ पर सहमति बन गई थी. इसमें से 8 करोड़ रुपये समीर को दिए जाने थे.