सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 25 जनवरी को साल 2021 में हुई लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र की जमानत याचिका पर आदेश दिया। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। जमानत मिलने के बाद आशीष को एक हफ्ते के भीतर यूपी छोड़ना होगा। वह यूपी या दिल्ली में नहीं रह सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की बेल में कई शर्तें लगाई हैं। आशीष मिश्रा को उत्तर प्रदेश और एनसीआर के बाहर रहना होगा। अंतरिम ज़मानत के एक हफ्ते में उनको यूपी छोड़ना होगा। इसके साथ ही अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा। आशीष को अपनी लोकेशन की जानकारी भी कोर्ट को देनी होगी।
बता दें कि इस मामले में जस्टिस सूर्यकांत और जेके महेश्वरी के द्वारा आदेश को लेकर 25 जनवरी का दिन सूचीबद्ध किया गया था। खंडपीठ ने 19 जनवरी को ही मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ज्ञात हो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के द्वारा बीते साल 26 जुलाई को आशीष मिश्र की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद ही मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत से इनकार करने के फैसले को चुनौती देने वाली आशीष मिश्रा की याचिका पर फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम खुद को निष्पक्ष परीक्षण और कानून प्रवर्तन एजेंसी के आचरण की निष्पक्षता के बारे में उठाई गई आशंकाओं से सहमत पाते हैं। इसलिए हमारा विचार है कि अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता के अधिकारों को संतुलित करना अनिवार्य होगा।
किसानों को एसयूवी से रौंदने का आरोप
यह घटनाक्रम साल 2021 का है। उस समय किसान आंदोलन चरम पर था। 3 अक्टूबर 2021 को यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में भड़की हिंसा में आठ लोग मारे गए थे। किसान यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र में दौरे का विरोध कर रहे थे।
उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के मुताबिक, चार किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया था, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे। इस घटना के बाद गुस्साए किसानों ने कथित तौर पर एक ड्राइवर और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई। इस मामले को लेकर किसानों की ओर से बाद में भी प्रदर्शन किया गया था।
इसी घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र जेल में हैं। उनकी जमानत को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। आशीष मिश्रा काफी समय से जेल में बंद थे जिसके बाद बुधवार को कोर्ट की ओर से आदेश जारी किया गया।