पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के कथित दुष्कर्म मामले में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई दी है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को भी नोटिस जारी किया है. साथ ही सितंबर के तीसरे हफ्ते तक इस पर जवाब मांगा है.
शाहनवाज हुसैन पर 2018 में एक महिला ने कथित तौर पर रेप का आरोप लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कथित रेप के इस मामले में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ सभी तरह की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले दिनों शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया था. हाईकोर्ट के इस फैसले को शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने कहा कि पहली नजर में इस मामले पर विचार की करने की आवश्यकता है. हम इस मामले में कार्रवाई को रोकने का आदेश जारी कर रहे हैं.
2018 में एक महिला ने शाहनवाज हुसैन पर आरोप लगाया था कि हुसैन ने उसके साथ दिल्ली के छतरपुर फॉर्म हाउस में दुष्कर्म किया. वहीं इसके अलावा उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी थी. इसी मामले पर पुलिस ने निचली अदालत में कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता. हालांकि उस समय भी कोर्ट ने पुलिस के तर्क को खारिज करते हुए कहा था कि ये संज्ञेय अपराध का मामला है.