Supreme Court News: गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर लगाये गए बैन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा ने आज चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच से अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की थी. इस पर चीफ जस्टिस ने 6 फरवरी को सुनवाई की बात कही.
याचिका में कहा गया है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सरकार की ओर से लगाया गया बैन असवैंधानिक और मनमाना है. इसके अलावा याचिका में गुजरात दंगों के आरोपियों को सज़ा दिलाने के लिए डॉक्यूमेंट्री में पेश किए तथ्यों की जांच की भी मांग की गई है.
एडवोकेट एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अपील की है कि वह बीबीसी डॉक्युमेंट्री के दोनों भाग को देखे और इसकी जांच करे. याचिका में एडवोकेट शर्मा ने कहा कि 2002 के दंगों में जिन लोगों की भूमिका को लेकर सवाल किया गया है, जो लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. साथ ही याचिका में कहा गया है कि इस डॉक्युमेंट्री पर बैन संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है. लोगों को इस डॉक्युमेंट्री को देखने का अधिकार है. यह लोगों का मौलिक अधिकार है जिसे सरकार ने रोकने की कोशिश की है.
दूसरी याचिका में कहा गया है कि, सरकार अपनी आपातकालीन शक्तियां का इस्तेमाल कर ट्वीट और क्लिप को ब्लॉक कर रही है। जर्नलिस्ट एन राम और वकील प्रशांत भूषण के ट्वीट डिलीट कर दिए गए. उनकी ओर से वकील चंदेर उदय सिंह ने ये याचिका चीफ जस्टिस के सामने रखी. सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि, इन मामलों में अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेंगे.
वरिष्ठ वकील चंदेर उदय सिंह ने चीफ जस्टिस के सामने एन राम और प्रशांत भूषण को पेश किया और कहा कि आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करके इनके ट्वीट को डिलीट किया गया है. साथ ही अजमेर के उन छात्रों का भी कोर्ट में जिक्र किया गया, जिन्हें इसलिए निलंबित कर दिया गया क्योंकि इन्होंने डॉक्युमेंट्री की स्क्रीनिंग की थी.
डॉक्यूमेंट्री पर सरकार की ओर से बैन
2002 के गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ में दंगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए गए है. नरेंद्र मोदी उस समय समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे. केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैनलों पर इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है.