मनपा आयुक्त डॉ विपिन शर्मा ने निकाला आदेश ठाणे- ठाणे कर यदि आप अनलॉक में भी अत्यावश्यक काम के लिए घर से बाहर निकल रहे है तो मास्क जरूर पहने। और आप ऐसा नहीं करते तो आपको 500 रूपर का जुर्माना भरना पड़ सकता है. क्योंकि मनपा आयुक्त डॉ विपिन शर्मा ने ठाणे में बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस पर रोक लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क को लगाने पर अब अनिवार्य कर दिया है. इस संदर्भ में उन्होंने एक आदेश भी निकाला है. जिसके अनुसार मास्क बिना सार्वजनिक स्थानों पर और सरकारी कार्यालय में आने-जाने वाले व्यक्तियों को कड़ी नजर रखने का निर्देश भी सभी नौ प्रभाग समिति निहाय अधिकारीयों को दिया है और जो इसका पालन नहीं करता उस पर दंडात्मक कार्रवाई का निर्देश भी निर्गमित किया है. मनपा आयुक्त द्वारा निकाले आदेश के अनुसार और केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी पांबदी है. ऐसा करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है. सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों में काम कर रहे लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है.अनलॉक में और बढ़ते कोरोना के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मनपा प्रशासन सख्ती बढ़ाने जा रही है. मास्क नहीं पहनने और जगह-जगह थूकने वाले मुश्किल में पड़ सकते हैं. सरकार ने सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर मास्क या फेस कवर पहनना जरूरी कर दिया है. इसी तरह सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी रोक लग गई है. अपनी हरकतों से बाज न आने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. मनपा प्रशासन ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश (नेशनल डायरेक्टिव्स) द्वारा जारी किये गए नियमों के तहत यह निर्णय लिया है. इसका पालन कराने की जिम्मेदारी सभी नौ प्रभाग समिति निहाय नियोजन की जिम्मेदारी वहां के सहायक आयुक्तों को सौंपी गई है. इन दिशानिर्देशों में साफ किया गया है कि अब सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना जरूरी होगा. ऐसा नहीं करने वालों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. उन्हें आपदा प्रबंधन कानून 2005 में निर्धारित नियमों के अनुसार फाइन और दंडात्मक कार्रवाई से गुजरना होगा. |
ReplyForward