श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने 4 जुलाई को दोबारा सुनवाई करने की तारीख दी है. इस पर वाराणसी जिला अदालत व फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनवाई करेगी। वाराणसी की दो अलग-अलग अदालतों में सोमवार को सुनवाई हुई. इस मामले में 4 जुलाई और 8 जुलाई की तारीख नियत की गई हैं.
हिंदू पक्ष के वकील वकील विष्णु जैन ने कहा कि अंजुमन इंटेजेमिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई, जिसमें हिंदू महिलाओं द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इसे पूजा स्थल अधिनियम द्वारा 4 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है।
आज सुबह से ही यहां अदालत में गहमागहमी बनी हुई थी। इसके अलावा भी अन्य नए मामले भी सामने आने की उम्मीद है, क्योंकि निर्मोही अखाड़ा की ओर से भी एक पक्ष बनने की जानकारी दी गई है। महंत राजेंद्र दास ने बताया कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट में परिवाद दाखिल करेंगे। उनकी मांग होगी की सभी सनातनी लोगों को वहां पर दर्शन का अधिकार मिल सके। राजेंद्र दास की ओर से बताया गया कि वह राम मंदिर मामले में भी पक्षकार थे। उन्होंने उस लड़ाई को भी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा था।
गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले को लेकर सोमवार 30 मई का दिन काफी ज्यादा अहम माना जा रहा था। लोगों का मत था कि इस मामले में सोमवार 30 मई को फैसला आ सकता है। हालांकि जब जज की ओर से शाम चार बजे इस मामले में आगे की सुनवाई के तारीख दी गई।
सोमवार को श्रृंगार गौरी केस के पोषणीयता पर जिला जज की अदालत में बहस के बाद ये निर्णय सामने आया। इस दौरान कमीशन की कार्यवाही से जुड़े हुए फोटो और वीडियो भी सभी पक्षों को सौंपे जाएंगे। इसके बाद इस हफ्ते में इस पर आपत्ति मांगी गई है। ज्ञानवापी मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद 8 तारीख को अगली सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज महेंद्र कुमार पांडे ने 8 जुलाई की तारीख दी गई है।