दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान (Disha Salian) को लेकर विवादित बयान देने के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उन्हें बेटे नितेश राणे को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.
इस मामले में मुंबई की दिंडोशी सेशन कोर्ट ने नारायण राणे और नितेश राणे को कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी है. सत्र न्यायालय (सेशन कोर्ट) के न्यायाधीश एसयू बघेले ने 15,000 रुपये के मुचलके और गवाहों व जांच के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की शर्त पर दोनों को यह जमानत दी है. इस मामले में आज अपना फैसला सुनाते हुए दिंडोशी सेशन कोर्ट के जज ने कहा कि मुंबई पुलिस जब भी दोनों को पूछताछ के लिए बुलाएगी, उन्हें जांच में सहयोग करना होगा.
इसके पहले मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला बुधवार के लिए सुरक्षित रख लिया था, इस मामले में दिशा सालियान की मां की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने मालवणी पुलिस स्टेशन में नारायण राणे और नितेश राणे के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, मामला दर्ज करने के बाद 5 मार्च को पिता-पुत्र दोनों मालवणी पुलिस स्टेशन में हाजिर हुए थे और वहां करीब 8 घंटे तक पुलिस ने दोनों का बयान दर्ज किया था.
बता दें कि नारायण राणे और नितेश राणे लगातार यह दावा करते रहे हैं कि दिशा की मौत कोई आकस्मिक हादसे की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसका मर्डर हुआ है, इस बयानबाजी के बाद मुंबई की मेयर किशोरी पेंडणेकर ने दिशा सालियान के परिवार से पिछले दिनों मुलाकात की थी और राज्य महिला आयोग को पत्र लिखकर दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी.
दिशा सालियान की मां की शिकायत और राज्य महिला आयोग के दखल के बाद मुंबई पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, इस दर्ज मामले को रद्द करवाने के लिए नारायण राणे और नितेश राणे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है, जिस पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू है.