सरकार ने कारोबारी टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है. सीबीडीटी ने मंगलवार को ऐलान किया कि एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आईटीआर भरने की अंतिम तारीख अब 15 मार्च होगी. ध्यान रहे यह छूट आम करदाताओं के लिए नहीं है. यह केवल और केवल उन करदाताओं के लिए है जो बिजनेस करते हैं.
वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, कोविड के बढ़ते मामलों के कारण टैक्सपेयर्स को हो रही कठिनाइयों के चलते समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया है. अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट की ई-फाइलिंग में आने वाली समस्याओं के कारण समय सीमा भी बढ़ा दी गई है.
सिर्फ इन्हें दी गई है छूट
तारीख में बढ़ोतरी आम टैक्सपेयर्स के लिए नहीं है. यह छूट बिजनेस क्लास के लिए दी गई है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने जुर्माने के बिना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Report) जमा करने की तारीख को आगे बढ़ाकर 15 फरवरी किया है. इसी के साथ ही, इन टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न दाखिल करने की तारीख को भी 28 फरवरी 2022 से बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दिया गया है.
इनकम टैक्स विभाग के इस फैसले का फायदा उन टैक्सपेयर्स को होगा जिनके आयकर रिटर्न की ऑडिट की जरुरत होती है. गौरतलब है कि जिन करदाताओं के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें कोई मोहलत नहीं दी गई है.
इसलिए बढ़ायी गई है समय सीमा
रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया, “विभिन्न ऑडिट रिपोर्टों को फाइल करने के दौरान दिक्कतें सामने आने की बात आई है. ऐसे में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के प्रवाधनों के तहत ई-फाइलिंग की समयसीमा को बढ़ाया जा रहा है. टैक्सपेयर्स अब 15 मार्च तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भर सकेंगे.”