कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से राज्य के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहन कर प्रवेश की मांग की याचिका को खारिज किए जाने के बाद भी यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला राज्य के उप्पिनंगाडी से आया है जहां 231 मुस्लिम छात्र-छात्राओं ने बिना हिजाब के परीक्षा में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्हें हिजाब पहनकर क्लासरूम में आने की इजाजत नहीं दी गई थी।
कॉलेज ने कर्नाटक हाई कोर्ट के हालिया आदेश का हवाला दिया जिसमें छह मुस्लिम छात्राओं की याचिका खारिज कर दी गई जिन्होंने क्लासरूम में हिजाब पहनने की इच्छा जताई थी। पीयू एजुकेशन के डेप्युटी डायरेक्टर ने कहा कि जो भी हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करेगा उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।
शुक्रवार को कॉलेज में कन्नड़ परीक्षा आयोजित हुई थी। मंगलुरू से 50 किमी दूर उपिनानगडी स्थित कॉलेज में शुक्रवार को जब कुछ मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर आईं तो कॉलेज ने उन्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से रोक दिया। इससे कॉलेज कैंपस में तनाव फैल गया, तकरीबन ढाई सौ स्टूडेंट्स जिसमें लड़के भी शामिल थे, धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। सभी हिजाब के साथ परीक्षा में बैठने की इजाजत की मांग करने लगे।
गांव के मुस्लिम नेताओं ने छात्रों से बात करने की कोशिश की लेकिन कई छात्र बिना एग्जाम दिए ही वहां से चले गए। कॉलेज के प्रिंसिपल सुधीर कुमार ने कहा, ‘231 सेकंड ईयर पीयू छात्र जिनमें लड़के भी शामिल थे, कन्नड़ एग्जाम लिखे बिना ही चले गए।’
हाईकोर्ट ने याचिका कर दी है खारिज
कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च, 2022 को छात्राओं की ओर से स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहन कर प्रवेश की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल यूनिफार्म को लेकर बाध्यता एक उचित प्रबंधन है और छात्र या छात्राएं इसके लिए इनकार नहीं कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा था कि इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से हिजाब विवाद पर फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जल्द शुरू हो सकती है। जानकारी के अनुसार कोर्ट होली के बाद अब मामले पर सुनवाई शुरू कर सकता है।