धारा 144 के तहत शहर में सिर्फ कलर कोडेड वाहन ही निकल पाएंगे बाहर. सीपी हेमंत नागराले ने दी जानकारी
अन्य अत्यावश्यक सेवाओ के वाहनों पर होंगे–पीले
मेडिकल सेवाओ के वाहनों के लिए–लाल
सब्जी वाहनों के लिए-हरे
कलर कोड का दुरुपयोग होने पर आईपीसी धारा 419 के तहत पुलिस करेगी कार्यवाही
मुम्बई पुलिस खुद जारी करेगी ये कलर कोड स्टिकर
हर लोकल पुलिस थाने में मिलेगा कलर वाला स्टिकर
बेवजह घूम रहे वाहनों पर रोक लगाने के लिए मुम्बई पुलिस की ये तैयारी