दोषी को दो साल की सश्रम कारावास की सजा
ठाणे. जिला न्यायाधीश पर चपल फेंकने के आरोप में 35 वर्षीय एक विचाराधीन कैदी को दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. जिला न्यायाधीश पीएम गुप्ता ने गणेश लक्ष्मण गायकवाड़ को भादंवि की धारा 353 और 294 के तहत दोषी ठहराया है.
अतिरिक्त सरकारी अभियोजक एसएम दांडेकर ने अदालत को बताया कि आरोपी नवी मुंबई का एक मजदूर है और ठाणे सेंट्रल जेल में बंद है. 28 जून 2019 को उसे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरएस गुप्ता की अदालत में पेश किया गया था.
सुनवाई के दौरान आरोपी ने बताया कि अदालत से उसे मुहैया कराया गया वकील सुनवाई के दौरान पेश नहीं हो रहा है. उन्होंने बताया कि इसके बाद अदालत ने आरोपी को बताया कि उसे दूसरा वकील मुहैया कराया जाएगा और सुनवाई अगली तारीख पर होगी. इसके बाद आरोपी ने अपनी चप्पल उतार कर उसे न्यायाधीश की ओर फेंक दिया, जो उन्हें लगी थी.
आरोपी ने न्यायाधीश को अपशब्द भी कहे थे. न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध गंभीर है और वह किसी तरह की सहानुभूति का हकदार नहीं है.