बैंक घोटालों पर और सख्त हुई आरबीआई
कराड जनता सहकारी बैंक के खिलाफ कार्रवाई
मुंबई। जब भी कोई वित्तीय संस्थान या बैंक कोई आर्थिक गड़बड़ करती है तो बैंको पर पैनी नजर रखने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा सख्त कार्रवाई की जाती है। इस कार्रवाई के तहत कई बार संस्थाओं के लाइसेंस रद्द भी कर दिए जाते है। इसी कड़ी में आरबीआई ने राज्य के कराड स्थित ‘कराड जनता सहकारी बैंक’ का लाइसेंस रद्द कर दिया है। जिसके चलते अब इस बैंक को बंद कर दिया जाएगा।
रद्द हुआ बैंक का लाइसेंस
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र स्थित ‘कराड जनता सहकारी बैंक’ का लाइसेंस रद्द किया गया है। इसके अलावा ऐसे जमाकर्ताओं को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाइसेंस रद्द होने और बैंक बंद होने के बाद भी 99 प्रतिशत जमाकर्ताओं को उनकी पूंजी उन्हें मिल जाएगी। आरबीआई ने यह भी बताया है कि बैंक का लाइसेंस रद्द पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण किया गया है। गौरतलब हो की साल 2017 में भी कराड जनता सहकारी बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक के जमाकर्ताओं में से 99 प्रतिशत से अधिक को जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम से उनका पूरा भुगतान मिलेगा। लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्रवाई शुरू होने के साथ दी कराड जनता सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं को भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। परिसमापन होने पर हर जमाकर्ता को सामान्य बीमा नियमों व शर्तों के अनुसार जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम पांच लाख रुपये तक का जमा वापस मिलेगा।