डी-कंपनी से मिलीभगत और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे राकांपा नेता नवाब मलिक को बड़ा झटका लगा है। विशेष न्यायालय ने नवाब मलिक के खिलाफ मामले की सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश आरोप पत्र का संज्ञान लिया।
विशेष पीएमएलए अदालत ने शुक्रवार को एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए कहा कि इस बात के प्रथम दृष्टया यह सबूत हैं कि नवाब मलिक सीधे तौर पर जानबूझकर कुर्ला में स्थित गोवावाला परिसर को हड़पने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश में शामिल थे। इसके बाद कोर्ट ने नवाब मलिक के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया है।
पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राहुल एन रोकाड का कहना है कि, आरोपी नवाब मलिक ने डी कंपनी के सदस्यों हसीना पारकर, सरदार खान और सलीम पटेल के साथ मिल संपत्ति को हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। जज ने कहा कि नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम की दिवंगत बहन हसीना पारकर और डी कंपनी के अन्य सदस्यों की मदद से संपत्ति हड़प ली थी। ये संपत्ति धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आती है।
विशेष न्यायाधीश ने ये भी कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसे सबूत सामने आये हैं कि आरोपी सीधे और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग अपराध में शामिल है। इसलिए, वह पीएमएलए कोर्टकी धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत अपराध के लिए जिम्मेदार है और धारा 4 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी है।
अदालत ने कहा कि नवाब मलिक द्वारा हसीना पारकर की मिलीभगत से कथित रूप से हड़पी गई संपत्ति, धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपराध की आय है। ईडी की चार्जशीट में दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर और उसकी बहन हसीना पारकर के बेटे अलीशाह पारकर सहित 17 गवाहों के बयान शामिल हैं। ईडी ने चार्जशीट में अलीशाह के हवाले से उल्लेख किया है कि 2014 में उसकी मां हसीना की मृत्यु होने तक, दाऊद और उसके बीच लेनदेन होता था। ईडी के मुताबिक अलीशाह पारकर ने नवाब मलिक को कुर्ला प्रॉपर्टी की बिक्री का भी जिक्र किया है।
’93 मुंबई धमाकों’ के दोषी सरदार खान ने ईडी को बताया
ईडी का दावा है कि नवाब मलिक ने डी-कंपनी के सदस्यों के साथ मिलकर गोवावाला कॉम्प्लेक्स हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची। ईडी ने अपनी जांच के दौरान पिछले साल दिसंबर में, मुंबई में 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों के लिए उम्रकैद की सजा काट रहे सरदार खान का बयान दर्ज किया था। ईडी के मुताबिक सरदार खान ने अपने बयान में कहा है कि सलीम पटेल, हसीना पारकर का करीबी सहयोगी था और कुर्ला स्थित प्रॉपर्टी के संबंध में उसी के निर्देश पर हर फैसला लिया। ईडी ने अपनी चार्जशीट में सरदार खान के उस बयान का हवाला दिया है, जिसमें उसने दावा किया था कि कुर्ला वाली संपत्ति के संबंध में उसके, सलीम पटेल, हसीना पारकर और नवाब मलिक के बीच ‘कई दौर की बैठकें’ हुई थीं.