कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन ने यूपी में एक बार फिर नाइट कर्फ्यू का दौर लौटा दिया है. योगी सरकार ने 25 दिसंबर से प्रदेशव्यापी नाइट कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है. हर दिन रात 11 बजे से सबुह 5 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू होगा. वहीं शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की अनुमति दी गई है. आयोजनकर्ता इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देंगे.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम-9 को आदेश दिया है कि कल से रात्रिकालीन कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए. कोरोना वायरस के नए वैरिएंट को देखते हुए लखनऊ में पहले ही धारा-144 लागू कर दी गई थी. इसके साथ ही पूरे प्रदेश में सार्वजनिक जगहों पर सामाजिक दूरी और मास्क का उपयोग अनिवार्य किया गया है. सीएम योगी ने अधिकारियों को ओमिक्रॉन के प्रति सचेत करते हुए सरकारी अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने और अन्य जरूरी उपाय करने को कहा है.
उन्होंने कहा कोविड से बचाव के लिए ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण की नीति के सही क्रियान्वयन से प्रदेश में स्थिति नियंत्रित है. हमको इसको किसी तरह से रोकना है. अत: बचाव ही सर्वाधिक सुरक्षित माध्यम है.
नई गाइडलाइंस के मुताबिक बाजारों में “मास्क नहीं तो सामान नहीं” के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करें. बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दे. सड़कों/बाजारों में हर किसी के लिए।मास्क अनिवार्य किया जाए. पुलिस बल लगातार गश्त करे. पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाए. देश के किसी भी राज्य से अथवा विदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग-टेस्टिंग की जाए. बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निगरानी समितियों ने कोरोना प्रबंधन में सराहनीय कार्य किया है. तीसरी लहर के दृष्टिगत गांवों और शहरी वार्डों में निगरानी समितियों को पुन: एक्टिव करें. बाहर से आने वाले हर एक व्यक्ति की टेस्टिंग कराएं. उनके स्वास्थ्य पर सतत नजर रखी जाए. आवश्यकतानुसार लोगों को क्वारन्टीन किया जाए, अस्पतालों में भर्ती कराया जाए.