वसूले जाएंगे 10 से 20 हजार रुपए
मुंबई। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मनपा प्रशासन ने कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाली सोसायटियों के खिलाफ सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। सोसायटियो में पांच से अधिक मरीज पाए जाने पर पूरी बिल्डिंग सील करने का निर्णय लिया गया है, जबकि एक मरीज मिलने पर उस मंजिल को सील किया जाएगा।
सील की गई बिल्डिंग से लोगों के बाहर आने जाने की शिकायत मिलने पर मनपा ने सोसायटियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। पहली गलती होने पर 10 हजार दंड लगाया जाएगा और पुनरावृत्ति होने पर 20 हजार दंड लगेगा। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में सबसे अधिक मरीज इमारतों से पाए जा रहे है।
झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों में अधिक एंटीबॉडी तैयार होने के कारण वहां से अधिक मरीज नहीं मिल रहे हैं. मनपा ने पुलिस विभाग को सूचना दी है कि जिन बिल्डिंग को सील किया जाएगा उसकी जानकारी पुलिस को दी जाएगी। मनपा कोरोना के फैलते संक्रमण को देखते हुए ब्रेक चैन के तहत कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।