उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूर्वांचल के माफिया विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक बार फिर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. उनकी लखनऊ में तीन करोड़ की अवैध संपत्ति अब जब्त की जाएगी. यह प्रापर्टी गैंगेस्टर एक्ट 14 A के तहत कुर्क की जाएगी. 194 वर्ग मीटर की अवैध संपत्ति वर्तमान में इसकी कीमत तीन करोड़ से अधिक की है.
लखनऊ के हुसैनगंज विधान सभा मार्ग पर स्थित यह संपत्ती मुख़्तार की अवैध कमाई से अर्जित बताई गई है. वर्ष 2007 में माफिया ने करोड़ो की इस जमीन को औने-पौने दाम में रजिस्ट्री कराया था. 2014 में माफिया मुख्तार अंसारी के विरूद्ध आजमगढ़ जिले के तरवां थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसमें मुख्तार समेत 11 लोगों पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी.
डीएम के आदेश पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत 14 (1) कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुख्तार पर कार्रवाई के लिए पुलिस लखनऊ के लिए रवाना हो गई है.
मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि मुख्तार की संपत्ति कुर्क करने के लिए आजमगढ़ की पुलिस व विवेचक भेजे जा रहे हैं. इसके साथ ही भविष्य में लगातार अपराधियों के विरूद्ध 14 A गैंगेस्टर एक्ट के विरूद्ध अभियान चलता रहेगा और संपत्ति जब्त की जाती रहेगी.
गौरतलब है कि माफिया मुख्तार अंसारी पर प्रयागराज के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में 10 संगीन मामलों की सुनवाई चल रही है.जिनमें मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज 2009 के मुकदमे की सुनवाई अपने अंतिम चरण में है. सरकार की तरफ से कोर्ट में पैरवी कर रहे वकील के अनुसार इस दोहरे हत्याकांड में माफिया के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं. जिसमें अभियोजन की तरफ से मुख्तार के खिलाफ कई गवाहों को पेश किया जा चुका है. इस मुकदमें में माफिया को सजा मिलने की संभावना है. इसके अलावा 6 ऐसे मामले हैं, जिनमें अभी सुनवाई चल रही है. साथ ही 3 ऐसे मामले हैं जिनमें FIR के आधार पर अभी आरोप तय किए जाने हैं.