क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई की विशेष एनडीपीएस कोर्ट (Mumbai NDPS Court) ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत आठ लोगों की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. वहीं आज भी आर्यन को हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली. जिसके बाद अब दूसरा झटका एनडीपीएस कोर्ट से लगा है.
दरअसल मामले में आर्यन की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में जमानत याचिका दायर करी थी. जिस पर आज कोई फैसला नहीं हो सका. एनसीबी की मांग पर बॉम्बे हाई कोर्ट अब मंगलवार को आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. फिलहाल आर्यन खान को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में ही रहना होगा.

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिन्दे शुक्रवार को सुनवाई की मांग की. लेकिन एनसीबी की ओर से पेश वकील एएसजी ने कॉपी नहीं मिलने की बात की ताकि पूरी तैयारी कर सकें. इसके लिए उन्होंने कोर्ट से और समय दिए जाने की मांग की. जिसे हाईकोर्ट ने मान लिया और मंगलवार को आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई की तारीख तय की.
बता दें कि एंटी ड्रग्स एजेंसी एनसीबी ने 3 अक्टूबर को आर्यन समेत कई लोगों को ड्रग्स से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था. इसके बाद आर्यन ने निचली अदालत में जमानत की अर्जी लगाई. बुधवार को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया. अब उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है. उनकी याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी. अगर हाई कोर्ट से जमानत मिलती है तो आर्यन जेल से रिहा हो सकते हैं.