शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट से गुरुवार को जमानत मिल गई है, हालांकि अभी वह रिहा नहीं हो पाए हैं. इस बीच कोर्ट का विस्तृत फैसला सामने आया है. कोर्ट ने कई शर्तों पर आर्यन खान को जमानत दी है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने ड्रग्स केस मामले में ज़मानत देने के बाद आज आर्यन खान का बेल ऑर्डर जारी कर दिया है. आर्यन का बेल ऑर्डर पांच पन्नों का है, जिसमें ज़मानत की शर्तों का भी ज़िक्र किया गया है. आर्यन को 1 लाख रुपए के बॉन्ड के साथ पासपोर्ट जमा कराना होगा. वह एनडीपीएस कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ पाएंगे. इसके अलावा हर शुक्रवार को 11 से 2 बजे के बीच मुंबई स्थित एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देनी होगी.
बेल ऑर्डर में कहा गया है कि उन्हें 1 लाख रुपए की कीमत का पीआर बॉन्ड जमा कराना होगा. कोर्ट ने कहा है कि वह इस तरह की किसी गतिविधि में शामिल ना हों और सह-आरोपियों से संपर्क बनाने की कोशिश नहीं करेंगे. अदालत ने यह भी हिदायत दी है कि गवाह को प्रभावित न करें या सबूतों से छेड़छाड़ न करें. कोर्ट के सामने लंबित कार्यवाही के संबंध में कोई बयान नहीं देंगे.
गौरतलब है कि एनसीबी ने 2 अक्टूबर को मुंबई के तट के पास, गोवा जा रहे एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (23) और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने क्रूज से ड्रग्स जब्त करने का दावा किया है. इस मामले में आर्यन खान को गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी. जस्टिस एन. डब्ल्यू. साम्बरे की एकल पीठ ने मामले में सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी.
हाई कोर्ट ने उन्हें विशेष अदालत में तुरंत पासपोर्ट जमा कराने को कहा है. आदेश में यह भी कहा गया है कि आवेदक को हर शुक्रवार को 11 से 2 बजे के बीच मुंबई स्थित एनसीबी ऑफिस में जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी. आर्यन एनडीपीएस कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ पाएंगे.