पोर्न फिल्म मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कारोबारी राज कुंद्रा को बड़ी राहत मिली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज कुंद्रा को कथित अश्लील वीडियो वितरण के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के आदेश के खिलाफ व्यवसायी राज कुंद्रा (Raj Kundra) की अपील पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब भी मांगा है।
इससे पहले नवंबर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज कुंद्रा की अग्रिम याचिका को रिजेक्ट कर दिया था। यह याचिका पोर्न मामले में उन पर हुई FIR में हो सकते वाली गिरफ्तारी के सिलसिले में दी गई थी।
न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने मामले में दलीलें सुनने के बाद राज कुंद्रा को गिरफ्तारी का संरक्षण प्रदान किया था और मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद के लिए तय की थी। सुप्रीम कोर्ट में राज कुंद्रा की दलील वकील शक्ति पांडे और वकील प्रशांत पाटिल ने रखी थी।
जस्टिस विनीत सरन (Vineet Saran) और जस्टिस अनिरुद्ध बोस (Aniruddha Bose) की पीठ ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) को नोटिस जारी कर मुंबई पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ की ओर से दर्ज की गई एफआइआर के संबंध में चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है
गौरतलब है कि इस साल जुलाई महीने में बालीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने उस मामले में गिरफ्तार किया था जिसमें उन पर एक ऐप के जरिए से अश्लील फिल्में वितरित करने का आरोप है। कुंद्रा को सितंबर में जमानत मिल गई थी। कुंद्रा पर IPC की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।
राज कुंद्रा ने गिरफ्तारी के डर से पहले सत्र अदालत से अग्रिम जमानत मांगी थी जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट से भी कुंद्रा को मायूसी हाथ लगी थी। उच्च न्यायालय ने 25 नवंबर को कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मामले में अभिनेत्री पूनम पांडे (Poonam Pandey) और शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra) को सह-आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है।