ड्रग्स मामले में फंसे शिरोमणि अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया (Bikram Singh Majithia) ने गुरुवार को मोहाली की अदालत में सरेंडर कर दिया. अब इस मामले में मजीठिया को कोर्ट ने 8 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. बिक्रम मजिठिया द्वारा दायर की गई जमानत याचिका पर अभी बहस होनी बाकी है. इस पर कल सुनवाई होगी. आज मजीठिया को जेल जाना पड़ेगा.
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया को 23 फरवरी तक राहत देते हुए उसके बाद समर्पण करने के आदेश दिए थे. सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया था कि विधानसभा चुनाव के दौरान अचानक आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं.
शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए मादक पदार्थों से जुड़े एक मामले में बृहस्पतिवार को मोहाली की अदालत में पेश हुए. अदालत परिसर में प्रवेश करने से पहले बाहर संवाददाताओं से बात करते हुए मजीठिया ने कहा, ‘माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार मैं मोहाली की अदालत के समक्ष पेश हुआ हूं.’
शीर्ष अदालत ने हाल ही में पंजाब पुलिस को राज्य के पूर्व मंत्री को मादक पदार्थों से जुड़े एक मामले में 23 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया था ताकि वह राज्य में चुनाव प्रचार कर सकें. दरअसल, मजीठिया अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे. इस सीट पर उनका मुकाबला पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू से है.
मजीठिया की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी को खारिज कर दी थी. शिरोमणि अकाली दल के नेता के खिलाफ पिछले साल 20 दिसंबर को स्वापक औषधि एवं मन-प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद मजीठिया ने जमानत के लिए शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की थी.
बुधवार को सरेंडर करने नहीं पहुंचे
बिक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से 23 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत मिली थी. जिसके बाद चर्चा थी कि वे बुधवार को ही सरेंडर कर देंगे। लेकिन वकीलों से बातचीत करने के बाद वह आज कोर्ट पहुंचे. बुधवार को SIT पूरे दिन उनका इंतजार करती रही थी. बता दें कि मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद उन्होंने मोहाली कोर्ट में अग्रिम जमानत लगाई थी, जो खारिज हो गई थी. इसके बाद वह पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट चले गए. वहां कुछ दिन की अंतरिम राहत के बाद उनकी याचिका खारिज कर दी गई. जिसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 23 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत दे दी थी.
क्या है मजीठिया पर आरोप
मजीठिया के खिलाफ 20 दिसंबर को मोहाली की क्राइम ब्रांच में इंटरनेशनल ड्रग तस्करों के साथ साठगांठ के आरोप में केस दर्ज है। अकाली दल का कहना है कि पंजाब सरकार ने राजनीतिक बदले के कारण यह कार्रवाई की है. मामला दर्ज होने के बाद वह अंडरग्राउंड हो गए थे. SIT ने 12 जनवरी को ड्रग्स केस में उनसे दो घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी. एसआइटी मजीठिया के खिलाफ मादक पदार्थ निषेध संबंधित NDPS कानून के तहत दर्ज मामले में छानबीन कर रही है. पूछताछ के बाद मजीठिया ने पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया.