क्रूज ड्रग्स मामले (Cruise Drug Case) में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बेल का ऑर्डर शनिवार को सार्वजनिक कर दिया गया. बेल ऑर्डर के साथ कोर्ट ने 14 पन्नों का आदेश देते हुए साफ कर दिया है कि आर्यन और उनके साथियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है.
बेल ऑर्डर के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है, ‘कोर्ट के सामने ये साबित करने के लिए कोई ऑन-रिकॉर्ड पॉजिटिव सबूत पेश नहीं किए गए हैं कि सभी आरोपी व्यक्ति सामान्य इरादे से गैरकानूनी कार्य करने के लिए सहमत हुए.’ आगे कहा गया है, ‘अदालत इस बात के प्रति सेंसेटिव है कि सबूत के रूप में बुनियादी सामग्री होनी चाहिए, जिससे आवेदकों के खिलाफ साजिश के मामले को साबित किया जा सके.’
आगे कोर्ट द्वारा कहा गया है, ‘सिर्फ इसलिए कि आर्यन और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा एक ही क्रूज में थे, ये अपने आप में उनके खिलाफ साजिश के आरोप का आधार नहीं हो सकता है.’
बंबई हाईकोर्ट ने 20 नवंबर को मुंबई ड्रग्स केस में विस्तृत आदेश जारी किया. जस्टिस सांब्रे ने कहा है कि आर्यन खान के मोबाइल फोन के जो वाट्सएप चैट हैं, उसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला, जिससे यह साबित हो जाये कि उसने अरबाज और मुनमुन समेत अन्य आरोपियों ने अपराध करने की साजिश रची हो.
बंबई हाईकोर्ट ने अपने 14 पेज के आदेश में कहा है कि आर्यन, अरबाज और मुनमुन पहले ही 25 दिन सजा काट चुके हैं. अभियोजन ने अब तक उनकी मेडिकल जांच नहीं करायी. ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या उन्होंने संबंधित समय पर नशीली दवाओं का सेवन किया था. इन लोगों ने ड्रग्स का सेवन किया, इसे साबित करने के लिए मेडिकल जरूरी था. लेकिन, ऐसा नहीं हुआ. इस तथ्य पर कोई विवाद भी नहीं है.
कोर्ट ने आगे कहा है कि अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के पास से ड्रग्स मिले थे, लेकिन उसका मात्रा बहुत कम थी. जस्टिस सांब्रे ने अपने आदेश में कहा है कि अगर अभियोजन के मामले पर गौर किया भी करें, तो इस प्रकार के अपराध में सजा एक वर्ष से अधिक नहीं है.
28 अक्टूबर को हाईकोर्ट से मिली थी जमानत
बता दें कि 2 अक्टूबर की रात एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डिएल क्रूज शिप में चल रही रेव पार्टी पर छापेमारी के बाद ड्रग्स लेने और खरीद-फरोख्त करने के आरोप में आर्यन खान के साथ मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट सहित कई लोगों हिरासत में लिया था. आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को 26 दिन तक बाद 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. पेपर्स पूरे होने के बाद आर्यन खान को जेल से 30 अक्टूबर को रिहा किया गया था. होईकोर्ट ने आर्यन खान को 14 शर्तों के साथ जमानत दी थी. इसमें एक शर्त यह भी थी कि हर सप्ताह के शुक्रवार को उन्हें एनसीबी कार्यालय में पेश होकर अपनी उपस्थिति के बारे में बताना होगा. साथ ही कहा गया था कि जब तक केस की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है आर्यन खान विदेश नहीं जा पाएंगे.