मुंबई। कोल्हापुर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश महेश जाधव ने गुरुवार को सगी मां की हत्या कर उसका शव खाने का प्रयास करने वाले दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी सुनील रामा कुचकुरवी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
कोल्हापुर जिले के माकड़वाड़ा सोसाइटी में रहने वाले सुनील रामा कुचकुरवी ने 28 अगस्त 2017 को शराब के लिए पैसे न मिलने पर अपनी सगी मां की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे. उन टुकड़ों को पका कर खाने की तैयारी कर रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही शाहुपुरी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक एसएस मोरे घटनास्थल पर पहुंचे थे और उसको गिरफ्तार कर लिया था।
सरकारी वकील विवेक शुक्ला के अनुसार इस मामले में 12 गवाहों की गवाही दर्ज की गई थी। इसी आधार पर कोल्हापुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश जाधव ने दोषी फांसी की सजा सुनाई है।