कंझावला के चर्चित हिट एंड रन केस में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने 6 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके अलावा 7वें आरोपी को कोर्ट ने शनिवार शाम जमानत दे दी थी। इससे पहले 5 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने कार में बैठे पांचों आरोपियों को रोहिणी कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट ने इन्हें 4 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था।
पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद सोमवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जिस पर कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों के खिलाफ 304, 120 बी, 201 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
कंझावला इलाके में कार से युवती को टक्कर मारने के बाद मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने पहले पांच आरोपियों- दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था। बाद में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और कॉल डिटेल के रिकॉर्ड के आधार पर दो और लोगों, आशुतोष और अंकुश खन्ना की संलिप्तता के बारे में पता चला। इनमें से छठे आरोपी आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अंकुश ने थाने आकर सरेंडर कर दिया। आशुतोष ने पुलिस को गलत जानकारी दी थी। साथ ही उसने ही पांचों आरोपियों को अपनी कार दी थी।
इस मामले में सातवें आरोपी अंकुश खन्ना ने सुल्तानपुरी थाने में सरेंडर कर दिया। पुलिस के मुताबिक सातवें आरोपी अंकुश को एक्सीडेंट की पूरी कहानी पता थी। वो आरोपी अमित का भाई है। दरअसल, हादसे के वक्त गाड़ी अमित ही चला रहा था, लेकिन उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। उसे बचाने के लिए अंकुश ने ड्राइवर के तौर पर दीपक को प्लांट किया। आशुतोष को अगले ही दिन कोर्ट से जमानत मिल गई। उसके बाद बाकी बचे 6 आरोपियों को पुलिस ने सोमवार को रोहिणी कोर्ट में पेश किया।