मनी लॉन्ड्रिंग मामले ( Money Laundering Case) में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. अदालत ने उन्हें 29 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दिया है. बता दें कि आज देशमुख की ED कस्टडी समाप्त हो गई थी. दोपहर में उनको कोर्ट में पेश किया गया. इसके बाद उनका पहले मेडिकल कराया फिर जेल भेजा गया.
पिछली सुनवाई के दौरान ईडी की हिरासत बढ़ाने की मांग का विरोध करते हुए देशमुख के वकील ने पूछा कि उसने मामले में अन्य आरोपी और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है. मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह को कभी पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया गया.
ED ने देशमुख को धनशोधन रोकथाम कानून के तहत एक नवंबर को गिरफ्तार किया था. देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की अवैध वसूली का आरोप है. प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने 21 अप्रैल को उनके खिलाफ केस दर्ज किया था. ED का आरोप है कि देशमुख ने अपने पद का दुरुपयोग किया और एंटीलिया केस के आरोपी निलंबित पुलिसकर्मी सचिन वझे के जरिये मुंबई के विभिन्न बार-रेस्त्रां से 4.70 करोड़ रुपए की उगाही कराई थी.