मुंबई के वसूली कांड में फरार पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Param Bir Singh) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से गिरफ्तारी से राहत देने की मांग की थी. जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने उनके ठिकाने के बारे में जानकारी मांगी है.
सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की मांग की जवाब में कहा, “पहले यह बताइए कि आप हैं कहां? भारत में हैं या बाहर? इसके बिना आपकी याचिका नहीं सुनी जा सकती.” वकील ने इसके लिए कोर्ट से सोमवार तक का समय मांगा है.
कोर्ट ने सुनवाई को सोमवार तक टालते हुए कहा कि आरोपी अब तक जांच में शामिल नहीं हुआ है. वहीं उनके वकीलों को भी नहीं पता कि वह कहां है. ऐसे में कोर्ट की सुनवाई नहीं हो सकती.
बता दें कि परम बीर सिंह बीते कुछ समय से अंडरग्राउंड हैं. उनका पता ना तो पुलिस के पास है और ना ही कोर्ट के पास और ना ही जांच कर रही एजेंसियों के पास.
दरअसल मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को कल ही भगौड़ा घोषित कर दिया गया था. सरकारी वकील शेखर जगताप ने बताया कि, मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को भगौड़ा अपराधी घोषित करने के मुंबई पुलिस के आवेदन को स्वीकार कर लिया है.