नराधम को मुंबई कोर्ट ने दी उम्र कैद की सजा
मुंबई। बेटी के साथ बलात्कार तथा नातिन का यौन शोषण करने वाले कलयुगी बाप को मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पॉक्सो) एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई है. 65 वर्षीय यह नराधम अपनी बेटी और नाबालिग नातिन से रेप किया करता था. पीड़ित महिला ने कोर्ट में दिए अपने बयान में कहा कि जब वह 15 साल की थी तब से उसके पिता उसका यौन उत्पीड़न कर रहे थे.
गौरतलब हो कि पीड़ित महिला शादी के बाद ससुराल से विवाद होने से अपने माता-पिता के साथ ही रहती थी. महिला ने कई बार अपने पिता के इस घिनौने कृत्य के बारे में अपनी पड़ोसी को बताया था. बाप ने बेटी को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो वो उसके साथ उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा.
नाबालिग नातिन के साथ भी यौन शोषण
पीड़ित महिला को उसकी बेटी ने साल 2017 में बताया था कि नाना रात को उसके साथ गलत हरकतें करते हैं. इसके बाद महिला ने तय कर लिया और पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी. मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने बयानों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को बलात्कार और पॉक्सो ऐक्ट के तहत दोषी पाया. न्यायाधीश रेखा एन पंधरे ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई साथ ही जुर्माना लगाते हुए बेटी को 50 हजार और नातिन को 25 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया।