श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की जमानत याचिका पर दिल्ली की एक अदालत में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 22 दिसंबर के लिए तय कर दी है।
आफताब अमीन पूनावाला ने शनिवार को साकेत कोर्ट दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि, उसने वकालतनामा पर हस्ताक्षर जरूर किए थे, पर वह नहीं जानता था कि, यह याचिका जमानत अर्जी दाखिल करने के लिए दायर की जा रही है। आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साकेत कोर्ट में पेश किया गया था। आफताब ने साकेत कोर्ट को बताया कि, उनकी ओर से जमानत की अर्जी गलती से चली गई है। कोर्ट अब इस मामले पर 22 दिसंबर को सुनवाई करेगी।
साकेत कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी ने कहा कि, अदालत को आफताब पूनावाला से ईमेल के जरिए सूचना मिली कि जमानत याचिका गलती से दाखिल कर दी गई है। हालांकि, जब कोर्ट ने उससे पूछा कि, क्या जमानत याचिका लंबित होनी चाहिए, तो आफताब ने कहा, मैं चाहूंगा कि वकील मुझसे बात करे और फिर जमानत याचिका वापस ले लें।
आफताब के इस बयान के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी ने कहा कि, तब तक जमानत याचिका लंबित रहेगी और जब आरोपी वकील से मिल लेगा, तभी यह फैसला होगा कि जमानत याचिका पेश की जाएगी या नहीं.
आफताब के वकील एमएस खान ने बताया कि, वह 19 दिसंबर को उससे मिलने तिहाड़ जेल जाएंगे। 15 दिसंबर को बेल याचिका दायर की थी। उसके बाद 16 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन पुलिस ने कह दिया कि डीएनए मैच हो गया है। कल कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने थे, इसलिए आज सुनवाई हुई।
कोर्ट ने 9 दिसंबर को आफताब की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। फिलहाल आफताब तिहाड़ जेल में बंद है। आफताब को 12 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।
गौरतलब है कि आफताब पूनावाला ने श्रद्धा वालकर की दिल्ली के महरौली स्थित फ्लैट में कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी. बाद में उसने शव के 35 टुकड़े कर उन्हें फ्रिज में रखा तथा तीन हफ्तों के दौरान अलग-अलग जगहों पर उन्हें फेंक दिया था। इस मामले में आरोपी आफताब का अबतक नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया है।